राजीव भनोट। ऊना
हिमोत्कर्ष महिला मंच व परिवहन विभाग ऊना के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत राजकीय डिग्री कालेज कोटला खुर्द में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए हिमोत्कर्ष महिला मंच की अध्यक्ष दीपशिखा कौशल ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति आम लोगों को जागरुक करने में महिलाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। विशेषकर छात्राएं इस अभियान की ब्रांड अंबेसडर साबित हो सकती है।
महिला शक्ति अपने-अपने परिवारों में यातायात नियमों के प्रति जनचेतना पैदा कर सड़क सुरक्षा के प्रति अहम कदम उठाए। उन्होंने बताया कि यातायात नियम सुरक्षा के लिए बनाए गए है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि ओवर स्पीड, ड्रिंक एंड ड्राइव और रैश ड्राइविंग से अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालते हैं। कार्यशाला में यातायात नियमों बारे जागरुक करने के साथ-साथ नियमों की अवलेहना करने पर कानूनी प्रावधानों बारे व्यापक जानकारी दी गई। कार्यक्रम में हिमोत्कर्ष महिला मंच की सचिव पूजा कपिला,सदस्य रमा कंवर,कविता गोयल,एआरटीओ राजेश कौशल,सचिन चौधरी,होंडा सैफ्टी स्कूल से प्रदीप,राजकीय डिग्री कालेज स्टाफ सदस्य व छात्राएं उपस्थित थी।
किस अवहेलना पर कितना जुर्माना
इस अवसर पर एआरटीओ राजेश कौशल ने बताया कि ऑवरस्पीड पर वर्तमान में 300 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है जबकि नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक से चार हजार रुपये तक चालान का प्रावधान है। खतरनाक ड्राईविंग पर एक हजार जबकि नए कानून के तहत एक से पांच हजार रुपये का प्रावधान है। बिना हैल्मेट व सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर तीन सौ रुपये जबकि नए कानून में एक हजार रुपये निर्धारित किया गया है। ओवरलोडिंग के लिए दो हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है जबकि नए कानून में इसके लिए पांच हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। बिना लाईसेंस पांच सौ रुपये जबकि नए कानून के तहत पांच हजार रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने पर वर्तमान में 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है जबकि नए कानून में दस हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं।
डिजीटल लाकर में सुरक्षित रखे दस्तावेज
एआरटीओ सचिन चौधरी ने कहा कि वाहन चालक अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अपने मोबाइल के डिजीलॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने बताया ये ऐप भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और किसी भी चेकिंग के समय प्रयोग किया जा सकता है।
जिला के विभिन्न स्थानों पर चलाया जागरुकता अभियान
कार्यशाला के दौरान होंडा सैफ्टी ड्राईविंग स्कूल से प्रदीप कुमार ने छात्राओं व स्टाफ सदस्यों को पावर प्वाईंट प्रेजेंटेशन प्रस्तूत की। इसमें रोड सैफ्टी से जुड़े प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।