- 1 जुलाई, 2021 से मिलेगा 28 फीसदी डीए
- एरियर ड्यू कोर्स देने का एलान
- अलाउंसेज यथावत जारी रहेंगे, कर्मियों को
- 4-9-14 का लाभ बंद
मस्तराम डलैल। शिमला
हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान अधिसूचित कर दिया गया है। सोमवार को जयराम सरकार ने नए पे रूल्स नोटिफाई कर दो लाख कर्मचारियों को सौगात दी है। इसके तहत अब राज्य के सभी कर्मचारियों की 10 से 15 फीसदी तक वेतन वृद्धि होगी। खास है कि एक जुलाई 2021 से राज्य के कर्मचारियों को 28 फीसदी डीए मिलेगा। हालांकि एरियर ड्यू कोर्स से देने की बात कही गई है। कर्मचारियों के सभी अलाउंसिज पहले की तरह यथावत जारी रहेंगे। बेसिक सैलरी पर रेट ऑफ इन्क्रीमेंट तीन फीसदी मिलेगा। हालांकि राज्य के कर्मचारियों को 4-9-14 एसीपीएफ, फोर टाइप स्केल तथा थ्री टाइप स्केल सहित तमाम वित्तीय लाभ तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए हैं। ये सुविधाएं पुराने वेतनमान में दी जा रही थी।
बहरहाल कर्मचरियों को बढ़ा हुआ वेतन फरवरी माह में मिलेगा। छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के मद्देनजर सरकार ने हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस रूल्स में संशोधन करते हुए नए वेतनमान लागू करने बारे नियम अधिसूचित कर दिए हैं। नए वेतनमानों के तहत वेतन निर्धारण के लिए कर्मचारियों के पास 2.59 व 2.25 के फैक्टर के विकल्प होंगे। एक मर्तबा विकल्प चुनने के बाद कर्मचारी उसे बदल नहीं सकेंगे।
प्रदेश सरकार कर्मचारियों को छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक संशोधित वेतन देती है। पंजाब सरकार ने बीते साल जुलाई माह से छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत कर्मचारियों को वेतन देने का फैसला लिया। इसके बाद जेसीसी की बैठक में प्रदेश सरकार ने छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया। जेसीसी के बाद कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस मामले में सरकार ने सोमवार को नए वेतन मान देने के मद्देनजर सिविल सर्विस रूल्स में संशोधन करते हुए इन्हें नोटिफाई कर दिया है।
इसके तहत 5वें पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के 2009 में लागू होने के बाद जिन कर्मचारियों की ग्रेड पे अथवा पे बैंड में 2012 में संशोधन हुआ है अर्थात इसमें बढ़ोतरी हुई है, उनके पास सरकार द्वारा अधिसूचित 2.25 अथवा 2.59 के फैक्टर में से कोई एक विकल्प चुनने का अधिकार होगा। कर्मचारी द्वारा 2.59 का विकल्प चुनने की स्थिति में उसकी नोशनल सैलरी सरकार निर्धारित करेगी। इसके बाद इस पर ही वेतन बढ़ोतरी का फायदा होगा। अन्यथा ऐसे कर्मचारी जिनकी ग्रेड पे में 2012 में बढ़ोतरी हुई है के समक्ष 2.25 का विकल्प होगा।
बाकी सभी श्रेणी के कर्मियों को 2.59 के फैक्टर के तहत वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी। जानकारों का कहना है कि करीब 78 फीसदी कर्मचारियों की ग्रेड पे 2012 में बढ़ी है। लिहाजा इन सभी के समक्ष दोनों में से कोई एक फैक्टर चुनने का विकल्प होगा। नए संशोधित वेतनमान अखिल भारतीय सेवा काडर , न्यायिक सेवा अधिकारियों, अंशकालिक, दैनिक भोगी व अनुबंध कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन पाने वाले भी इस अधिसूचना के दायरे में नहीं आएंगे।
एरियर के भुगतान के बारे में कुछ नहीं कहा
प्रदेश सरकार ने जारी अधिसूचना में छठे पंजाब वेतन आयोग को लागू करने के बाद एरियर के भुगतान बारे कुछ नहीं कहा है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि संशोधित वेतनमान जनवरी 2016 से लागू होंगे। एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक के वेतन का एरियर सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद मिलेगा।अधिसूचना पंजाब की तर्ज पर न्यूनतम 18 हजार वेतन निर्धारण तथा ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी बारे भी खामोश है। अलबत्ता इसमें कर्मचारियों के 28 फीसदी महंगाई भत्ते को लेकर स्थिति साफ कर दी गई है। अधिसूचना के बाद साफ है कि कर्मचारियों को मूल वेतन का 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।
चिकित्सकों के एनपीए को लेकर स्थिति साफ
चिकित्सकों को मिलने वाले एनपीए को लेकर अधिसूचना में स्थिति साफ कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक चिकित्सकों, आयुर्वेद डॉक्टरों, पशु चिकित्सकों को मिलने वाला एनपीए 20 फीसदी होगा। मूल वेतन व एनपीए की रकम किसी भी सूरत में दो लाख 18 हजार 600 से अधिक नहीं होगी। एनपीए की गणना में किसी और भत्ते को शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार ने कर्मचारियों को संशोधित वेतन देने बारे तो नियम अधिसूचित कर दिए हैं, मगर इनमें साफ लिखा है कि आवास भत्ता, टीए व डीए जैसे अन्य भत्ते फिलहाल पुरानी दरों पर ही मिलेंगी। नई दरों पर भत्तों का भुगतान करने बारे अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।