सरकाघाट। स्पैशल जज सरकाघाट की माननीय अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि माननीय स्पैशल जज डॉ. अबीरा वासू की अदालत ने सरकार बनाम अजय कुमार मामले में यह फैसला सुनाया। आरोपी अजय कुमार (28) पुत्र सोमदत्त निवासी गांव बारीं, तहसील बलद्वाड़ा जिला मंडी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त तीन माह के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 25 जून, 2021 को शाम करीब 6.10 बजे पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान एक व्यक्ति बारीं से भाम्बला की ओर पैदल जा रहा था।
पुलिस को देखकर वह अचानक घबराकर पीछे मुड़कर भागने लगा और पुलिस ने संदेह के आधार पर उसे मौके पर पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उसकी पहचान अजय कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने झाड़ियों से बरामद लिफाफे की जांच की तो उसमें भूरे रंग का गोलाकार पदार्थ मिला, जो जांच में हेरोइन पाई गई। इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन करने पर इसकी मात्रा 8.54 ग्राम दर्ज की गई। उप जिला न्यायवादी ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाए और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए।








