हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि वह मृतक कर्मचारी की विवाहित पुत्री को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करे। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने प्रार्थी ममता देवी की याचिका को स्वीकारते हुए यह आदेश दिए।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि यदि प्रार्थी अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए अन्य मापदंड पूरा करती है, तो उसके आवेदन को मृतक कर्मचारी की विवाहित पुत्री होने के आधार पर खारिज न किया जाए।