हिमाचल दस्तक। मंडी
कोरोना कर्फ्यू को लेकर सरकार ने और सख्ती के आदेश पिछले कल जारी किए हैं। उसके फलस्वरूप अगले कल से यह आदेश लागू होंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी एसेंशियल सर्विस की दुकानें खुली रहेगी उसका समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। मंडी जिला में अब केवल जरूरी सामान की दुकानें ही खुलेंगी।
डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि ये दुकानें रोजाना केवल 3 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। जिला में यह व्यवस्था 10 मई से लेकर आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगी। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के दृष्टिगत लोगों की कोरोना से बचाव व सुरक्षा के लिए 10 मई सोमवार प्रातः 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू में और सख्त पाबंदियां लगाने का निर्णय लिया है।
इसके तहत आवश्यक व दैनिक जरूरत की वस्तुओं की दुकानें अब तीन घंटे ही खुलेंगी । इनके अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। इनमें राशन, रोजमर्रा की जरूरतों का सामान, ग्रॉसरी, फल व सब्जियां, मीट, मछली, पशु चारा, बीज, खाद व कीटनाशक की दुकानें सम्मिलित हैं।
ढाबे व रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग की एसओपी के अनुसार पहले की तरह सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। दवाइयों की दुकानों को चौबीसों घंटे खोलने की अनुमति रहेगी। उपायुक्त ने बताया कि जिला में मनरेगा समेत सरकारी व निजी क्षेत्र में सभी निर्माण कार्य कोविड एसओपी का पालन करते हुए जारी रहेंगे। इसके अलावा कृषि व बागवानी से जुड़े कार्यों को लेकर भी कोई पाबंदी नहीं है।