एजेंसी।नई दिल्ली
बिहार सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पटना में दर्ज प्राथमिकी को मुंबई स्थानांतरित करने की मांग करने वाली अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका गलत सोच के साथ और समय पूर्व दाखिल की गई है तथा अविचारणीय है, अत: इसे खारिज किया जाना चाहिए।
रिया की याचिका के जवाब में पेश किए गए हलफनामे में कहा गया कि बिहार सरकार के जरिए पुलिस महानिदेशक ने मामले की संवदेनशीलता, दो राज्यों का मामला होने तथा कई आरोपियों की मुंबई में मौजूदगी को देखते हुए इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की है। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि फौजदारी मामलों में दीवानी मामलों की तरह अधिकार क्षेत्र की अवधारणा लागू नहीं होती है।
उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को प्रतिभाशाली कलाकार बताते हुए बुधवार को कहा था कि उनकी मौत के कारणों की सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। उसने सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह, बिहार तथा महाराष्ट्र सरकार से रिया की याचिका पर तीन दिन के भीतर जवाब देने को कहा था।