आपत्ति नहीं आने पर शुरू होगी आरक्षण प्रक्रिया
शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य निवार्चन आयोग ने प्रदेश में नए बने और एरिया शामिल किए जाने के बाद चार स्थानीय शहरी निकायों के वार्डों के परिसीमन का शेड्यूल जारी कर दिया है। दो अप्रैल तक संबंधित उपायुक्त अंतिम डिलिमिटेशन के आदेश जारी कर देंगे। अगर तय तिथियों में किसी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं आती है तो वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
गौरतलब है कि राज्य में शिमला जिला में एमसी रोहड़ू और नगर पंचायत नारकंडा में कुछ एरिया को जोड़ा गया है। इसी तरह ऊना जिला में नगर निगम ऊना में भी कुछ एरिया शामिल किए गए हैं। जबकि कांगड़ा के बीड़ को नई नगर पंचायत बनाया गया है। इन्हीं चारों में वार्डों का परिसीमन किया जाना है। जिसके तहत राज्य निवार्चन आयोग ने शेड्यूल की अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में 12 मार्च को वार्डों के परिसीमन के ड्राफ्ट प्रपोजल प्रकाशित कर दी जाएगी। इसके बाद 19 मार्च तक लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते है। 23 मार्च तक इन आपत्तियों का संबंधित उपायुक्तों को निपटारा करना होगा। एक अप्रैल तक सभी अपील का निपटारा संबंधित डीसी को करना होगा। 2 अप्रैल से पहले परिसीमन की फाइनल आदेश जारी करने होंगे। 6 अप्रैल को सीटों का रिजर्वेशन करना होगा। इसी दिन फाइनल रिजर्वेशन के आदेश जारी करने होंगे।

यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है या कोई अपील दायर नहीं की जाती है, तो संबंधित उपायुक्त अंतिम परिसीमन आदेश जारी कर वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। परिसीमन और वार्डों के आरक्षण को अंतिम रूप देने के बाद संबंधित उपायुक्त इस संबंध में आदेश तुरंत सरकार को भेजा जाना चाहिए, ताकि सरकार नियमों के अनुसार आयोग को अंतिम आरक्षण की एक प्रति उपलब्ध करा सके।










