गैर हिमाचलियों की भर्ती मामले में जयराम सरकार का बड़ा फैसला
8 अगस्त के फैसले की अधिसूचना लटकाने पर अफसरों की क्लास
लोक सेवा आयोग को दोबारा देना होगा स्कूल लेक्चरर भर्ती विज्ञापन
क्लास फोर पदों के लिए भी आठवीं और दसवीं हिमाचल से जरूरी
हिमाचल दस्तक, राजेश मंढोत्रा। शिमला
सरकारी विभागों में गैर हिमाचलियों की भर्ती के मसले पर जयराम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि चूंकि क्लास थ्री और फोर के पदों पर बाहरी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए भर्ती नियम अभी संशोधित नहीं हुए हैं, इसलिए लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भेजी गई ऐसी सभी भर्ती रिक्वीजिशंज को वापस ले लिया जाए, जिनमें अभी रिटन टेस्ट यानी लिखित परीक्षा नहीं हुई है।
मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने इसकी पुष्टि की है। इस तरह सरकार लोक सेवा आयोग को भी पहले से विज्ञापित स्कूल लेक्चरर न्यू पदों की भर्ती को वापस लेना होगा या फिर नए नियमों के प्रकाशन के बाद शुधिपत्र जारी करना होगा। कैबिनेट ने कार्मिक विभाग को कहा है कि इस फैसले पर अमल के लिए जरूरी ओपिनियन दोनों भर्ती आयोगों को जल्द भेजी जाए। दूसरी ओर सभी विभाग भर्ती नियमों को संशोधित करेंगे। और संशोधन पूरा होने के बाद भर्तियों के लिए पदों की रिक्विजीशंज नए सिरे से भेजी जाएगी।
इनमें शर्त होगी कि चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूलों से माध्यमिक या दसवीं पास की हो। पहले इसमें मिडल या मैट्रिक में से एक जरूरी थी। ये फैसला 8 अगस्त को हुआ था, लेकिन अब दोनों परीक्षाएं जरूरी कर दी गई हैं। तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए भी हिमाचल में स्थित स्कूलों से दसवीं तथा जमा दो पास किया होना अनिवार्य कर दिया गया है। कैबिनेट ने 8 अगस्त को लिए गए इस फैसले की अधिसूचना में देरी के लिए अफसरों को कैबिनेट में ही फटकार लगाई।
अफसरों ने इसके पीछे की वजह बतानी चाहिए, लेकिन कैबिनेट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यदि सचिवालय क्लर्क भर्ती के बाद हुए संशोधन को जल्द अमल कर दिया जाता तो स्कूल लेक्चरर भर्ती में हुए अनावश्यक विवाद से बचा जा सकता था। गौरतलब है सचिवालय में गैर हिमाचलियों की भर्ती के बाद सरकार ने ये भर्ती नियम बदले थे, लेकिन इनकी अधिसूचना ही चार महीने से जारी नहीं हो पाई।
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