रोहित शर्मा। शिमला
ग्रामीण क्षेत्रों में अब 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर राशन का डिपो खुल सकता है। वहीं शहरी क्षेत्रों में 3 किलोमीटर के अंदर डिपो खोलने का प्रावधान है। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और हिमाचल प्रदेश आईसेंशियल कोमोडिटी रेग्यूलेशन और डिस्ट्रीब्यिूशन आर्डर्र 2019 को अधिसूचित कर दिया है। इस आर्डर के अनुसार उचित मूल्य की दुकान यानि राशन का डिपो खोलने के लिए एक हजार के करीब जनसंख्या का होना जरूरी है। हालांकि, दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में सिर्फ 150 राशन कार्ड की शर्त अनिवार्य रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर राशन का डिपो खुल पाएगा, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में यह सीमा 3 किलोमीटर की रहेगी।
नए नियमों के अनुसार राशन का डिपो खोलने के लिए सरकार सरकार की ओर से तय की गई दूर व अन्य शर्त पूरी है या नहीं इसका निर्धार पीडीसी यानि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी करेगी, जिसकी अध्यक्षता जिले के डीसी करेंगे। इसके जिला उपाुयक्त ऐसे मामलों को निदेशक खाद्य एव आपूर्ति विभाग को भी भेज सकते है। उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए आवेदन करते समय आपको जगह और वार्ड बतानी होगी, जहां पर स्थानीय जनता, ग्राम पंचायत या शहरी निकाय उचित मूल्य की दुकान खोलने की मांग कर रहे है। अगर किसी व्यक्ति विशेष की ओर से उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए आवेदन किया जाता है तो उस आवेदन को ग्राम पंचायत और शहरी निकाय के माध्यम से प्रस्ताव बनाकर भेजना होगा। ग्राम पंचायत व शहरी निकायों के प्रस्ताव के बिना भेजा जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक अब मिट्टी का तेल भी लोगों को उचित मूल्य की दुकानों में ही प्राप्त होगा। मिट्टी का तेल बेचने के लिए अलग से डिपो खोलने को अब अनुमति नहीं दी जाएगी।