हिमाचल दस्तक। नाहन
प्रदेश में पॉलीथीन का प्रयोग पूर्णतय प्रतिबंधित है। त्यौहारो के चलते जिला सिरमौर में पॉलिथीन का प्रयोग न हो इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत जिला नियंत्रण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामले विभाग के अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रीडेबल एक्ट 1995 के अतंर्गत छापामारी कर मौके पर लगभग 16 हजार रूपये का जर्माना वसूल किया है।
जिला सिरमौर में त्यौहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने दुकानदारों से पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने की अपील करने के बावजूद भी जिला के कई क्षेत्रों से पॉलीथीन के इस्तेमाल किए जाने के शिकायतें मिली थी। इस पर संज्ञान लेते हुए यह छापामारी की गई। विकास खंड नाहन में विभाग की अधिकारी पवित्रा पुंडीर की टीम ने छापेमारी के दौरान 14 हजार 500 रूपये बतौर जुर्माना वसूल किया। पांवटा साहिब विकास खंड में विभाग के अधिकारी श्यामलाल भाटिया की टीम ने छापेमारी कर दुकानदारों का मौके पर 1500 रूपये का चालान किया गया।
विभाग के अधिकारियों द्वारा जिला के लगभग सभी क्षेत्रों में छापामारी की गई। इसमें विकास खंड नाहन में 15, सराहां में 5, शिलाई में 16, राजगढ़ में 24 व पांवटा साहिब में 6 जगहों पर छापामारी की गई व इस दौरान लगभग 9 किलोग्राम पॉलीथीन जब्त कर यह जुर्माना वसूल किया गया है। उपायुक्त सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने बताया कि सिरमौर जिले में पॉलीथिन प्रयोग करने वालों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामले विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए 16 हजार का जुर्माना वसूला है। उन्होंने लोगों से पॉलीथिन न प्रयोग करने की लोगों से अपील की है।