अनूप शर्मा। बिलासपुर
बिलासपुर जिले में कोरोना कफर्यु की नए आदेशों के तहत जरूरी वस्तुओं के अलावा अब सप्ताह में दो दिन मंगलवार व शुक्रवार को भवन निर्माण साम्रगी से संबंधित दुकानें सुबह आठ से 11 बजे तक खुलेगी। यहां पर यह जानकारी देते हुए उपायुक्त रोहित जम्वाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए छह माई को जारी कोरोना कफर्यु को अब 26 मई तक बढा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हार्डवेयर की इन दुकानो में सरिया , सीमेंट, जीआईपाईप , टाईलस, व लकडी सहित अन्य भवन निर्माण सामग्री शामिल है। इसके अलावा रेत बजरी व जल योजनाओ की निर्माण सामग्री को सुबह नौ बजे से सायं पांच बजे तक परिवहन किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि जो मजदूर किसी साईट में काम करते है। व उसके पास रहते है। वहीं अब विवाह शादियों में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। लेकिन धाम पर प्रतिबंध जारी रहेगा व टेंट व बाहरी कैटंिरंग का प्रयोग नहीं होगा। यह शादियां घरांे में ही साधारण तरीके से होगी। उन्होने कहा कि बिलासपुर जिले मंे लोगों की शिकायत के आधार पर जिन लोगों ने अपने घरों में कुते पाल रखे है। वह उन्हें सुबह छह से सात व सायं पांच से छह बजे एक व्यक्ति के साथ घुमा सकते है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में कोरोना कफर्यु को लेकर लोगों का सकारात्मक सहयोग मिल रहा है।