चंद्र ठाकुर। नाहन
सीजेएम नाहन की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक दोषी को 3 माह का कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि आरोपी श्रीकांत पासवान पुत्र गंगा पासवान, निवासी मायर शमशेर नगर, बागी टोला (बिहार) को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई है।
सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि 8 मार्च, 2017 को पुलिस थाना प्रभारी कालाअंब योगेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ रात को गश्त पर थे। इसी दौरान रात 9 बजे के करीब कालाअंब की नांगल सड़क में एक व्यक्ति पॉलिथीन उठाकर जा रहा था, जो कि पुलिस टीम को देखकर घबरा गया। शक होने पर पुलिस टीम ने व्यक्ति की तलाशी ली, तो उसके पास से पॉलिथीन की थैली में 47 छोट-छोटे पैकटो में गंजा पाया गया, जो कि तोलने पर 108 ग्राम हुआ।
पुलिस टीम के सामने आरोपी गांजा रखने का कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तथा जब पुलिस ने आरोपी से कड़ी पूछताछ की तो उसने बताया कि वह गांजे का सेवन करता है और बेचता भी है। यह गांजा उसने बिहार से लाया था, जिसे कालाअंब में बेचना था।
पुलिस ने मामले में गहन छानबीन करने के बाद चालान तैयार कर अदालत में पेश किया। इसके बाद गवाहों तथा साक्ष्यों के आधार पर दोषी को 3 माह का कठोर कारावास तथा 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।