कमल शर्मा। शाहतलाई
ग्राम पंचायत सलवाड मे बिना मास्क या फिर फेरी लगाने वाला कोई व्यक्ति बिना करोना टैस्ट के घुमते पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही के साथ जुर्माना भी किया जाऐगा।उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सलवाड के प्रतिनिधियों ने अपनी बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि करोना महामारी की रोकथाम करने के लिए ग्राम पंचायत सलवाड़ द्वारा सामान्य आदेश जारी किए गए हैं जिसमें मरोतन बाजार व अन्य सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति घूमता हुआ मिलेगा तो उसके खिलाफ पंचायती राज अधिनियम- 1994 की धारा- 13(ट) के अनुसार ₹1000 के जुर्माने का प्रावधान है लेकिन ग्राम पंचायत सलवाड़ ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाए हुए मिलेगा तो उसको ₹500 तक का जुर्माना किया जाएगा
इतना ही नहीं बल्कि बार-बार आदेश का उल्लंघन करने पर 10 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा! इस दौरान पंचायत प्रधान कांशीराम ने मरोतन बाजार के सभी दुकानदारों को भी सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशानुसार दुकानों को खोलने और बंद करने के समय की अनुपालना करें! ऐसा ना करने पर किसी भी दुकानदार से ₹500 का जुर्माना वसूल किया जाएगा !इसके अलावा मरोतन बाजार में किसी भी होटल या दुकान में शराब या नशीले पदार्थ पीता हुआ कोई भी व्यक्ति पाया गया तो उसके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा -504 के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे दंडित किया जाएगा! ग्राम पंचायत सलवाड़ के प्रधान कांशीराम सभी निर्वाचित सदस्यों को भी सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति (मजदूर, फेरीवाले )बाहरी राज्यों से पंचायत क्षेत्र सलवाड़ में प्रवेश करते हैं तो उनकी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही उन्हें पंचायत क्षेत्र में आने की अनुमति दें, अन्यथा इस आदेश के अनुपालन आना करने पर उस व्यक्ति के खिलाफनियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यह सामान्य आदेश 1 मई 2021 से तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।