सोमी प्रकाश भुव्वेटा। चंबा
चंबा। सोमवार को सेशन जज चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में चुमारु राम निवासी भराडा (चुराह) को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि चुमारु राम को चंबा सदर थाने की पुलिस टीम ने हेड कांस्टेबल रमेश की आगुवाई में एक फरवरी 2018 को कोटी पुल के पास नाके के दौरान एक किलो 240 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। मामला चंबा सदर थाने में एनडीपीएस के तहत दर्ज होने के बाद अदालत में इस संदर्भ में चालान पेश किया गया था। इसी मामले में सोमवार को सेशन जज राजेश तोमर ने अहम फैसला सुनाते हुए चुमारु राम को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है।