वरिष्ठ संवाददाता, शिमला
एनडीपीएस मामलों में कोर्ट आरोपियों को कड़ी सजा सुना रही है। वर्तमान 4 मामलों में कोर्ट ने नशे के साथ पकड़े गए आरोपियों को 14 से 2 साल तक की सजा सुनाई है। यह भी चिट्टा, हेरोइन, चरस के साथ पकड़े गए थे। इन सभी को सजा के साथ जुर्माना भी लगाया गया है।
हिमाचल पुलिस से जारी आंकड़ों के अनुसार पहले मामले में 11 मार्च 2019 को कुल्लू के भुंतर में मामला दर्ज हुआ था। इसमें आरोपी मुंशी कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी मोगा, पंजाब को आरोपी बनाया गया था। उसके पास से 1.470 किलो चरस मिली। कुल्लू सत्र न्यायधीश ने मामले में सजा सुनाते हुए आरोपी को 10 साल कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं दूसरे मामले में मंडी के बल्ह थाना में आरोपी देवी सिंह पुत्र चेतरू राम निवासी पधर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके पास से 14.154 किलोग्राम चरस बरामद की गई। सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को 14 साल के कारावास और 1 लाख 40 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। तीसरे मामले में मंडी के सदर थाना में सोनू कुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी जोगिंद्रनगर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। उसके पास से 300 ग्राम चरस बरामद की गई। सत्र न्यायाधीश मंडी ने सुनवाई के बाद आरोपी को 2 साल और 9 महीने का कारावास व 29 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं चौथे मामले में हमीरपुर के भोरंज थाना में अजय शर्मा निवासी बरसर और अमन शर्मा निवासी बड़सर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनके पास से 18.67 ग्राम हेरोइन और 8.51 ग्राम हेरोइन बरामद किया गय। सत्र न्यायाधीश हमीरपुर ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 2 साल के कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।