अनूप शर्मा। बिलासपुर
बिलासपुर में राज्य कर एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने जीएसटी एक्ट के तहत बरमाणा में एक बीडी के ट्रक से ई वे बिल की जांच के दौरान सैंतीस लाख 95 हजार का जुर्माना वसूल किया है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम में शामिल घुमारवीं के सहायक आयुक्त ,सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी ईश्वर गुप्ता और उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी कार्यालय मे बिलासपुर में कार्यरत सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी प्रोमिला शर्मा व प्रशिक्षु अधिकारी शुभम शर्मा की टीम ने जीएसटी एक्ट के अनुसार एक बीडी के टरक से ई वे बिल की जांच के दौरान सैंतीस लाख 95 हजार का जुर्माना लगाया हैं।
गौरतलब है कि गत 13 अप्रैल को विभाग की बरमाणा मोड के पास एक बीडी के टरक से ई वे बिला की जांच के लिए रोका था। जिसमें टरक चालक ने बीडी के बिल दिखाने को कहा । जिस पर टरक चालाक ने एक ई वे बिल के माध्यम से बीडी की कीमत 4,20,864 दर्शाई थी। बिल के मुताबिक टरक में 274 बैग बीडी के लादे हुए दिखाए गए थे। तथा एक बैग की कीमत 60 रूपये दर्शायी गई थी। यह गाडी भक्ति नगर जलपायगुडी पश्चिम बंगाल से मंडी जा रही थी। टरक चालक बाकी ई वे बिल नहीं दिखा सका। इस दौरान टरक चालक का एक साथी मौके पर से भाग निकलने में सफल रहा। बाद मंे जब विभाग ने टरक में रखी बीडी की बोरियों की गिनती की गई तो उसमें 390 बोरियां रखी हुई थी। विभाग की टीम ने इसके बाद बीडी की प्रति बैग की छानबीन की तो बीडी के प्रति बैग मानकर 17170 रूपये प्रति बैग मानकर कुल कीमत 66,96,428 रुपये आंकी गई। जिसके उपर 28 प्रतिशत जीएसटी व उतना ही जुर्माना लगाया गया। विभाग ने टैक्स व जुर्माना की राशि 37,50,000 , सीजीसीआर में 45,000 रुपये को जमा करवाया गया। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बीडी सप्लायर प्रदेश में जीएसटी एक्ट के तहत पंजीकरित नहीं है। इसलिए जुर्माने की राशि अस्थाई पंजीकरण देकर वसूली गई। उधर, बिलासपुर के उप उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग मनोज शर्मा ने मामले की पुष्टि की हैै ।