हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
प्रदेश के स्कूल व कॉलेजों में भीड़ एकत्र करने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। इस बारे में उच्च शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। उच्च शिक्षा निदश्ेाालय की ओर से जारी अधिसूचना में कोविड की दूसरी लहर की संभावना को देखते हुए इन कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है।
उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि 19 मार्च को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसले को शिक्षण संस्थानों में लागू कर दिया गया है। शिक्षण संस्थानों में अब किसी भी तरह से भीड़ को जमा नहीं होने दिया जाएगा। आगामी आदेशों तक कार्यक्रम भी आयोजित नहीं होंगे।
उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी कॉलेज और स्कूल प्रिंसिपलों सहित जिला उपनिदेशकों को इस संदर्भ में पत्र जारी कर दिया है।
इससे पहले सरकार ने रविवार को हिमाचल में हर तरह के आयोजन से पहले संबंधित एसडीएम की मंजूरी लेना जरूरी कर दिया है। 25 मार्च से ऑनलाइन मंजूरी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह मंजूरी किसी सोशल, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए लेना जरूरी होगा। यानी आगामी नवरात्र के दौरान भी बिना मंजूरी कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। ऐसा करने पर डीसी, एसडीएम, एसपी या डीएसपी सीधे मामला दर्ज कर सकेंगे।
प्रदेश में नो मास्क-नो सर्विस फॉर्मूला लागू
इस बारे में रविवार को मुख्य सचिव अनिल खाची की ओर से आदेश जारी हुए थे। इन आदेशों में कहा गया है कि हिमाचल में अब नो मास्क-नो सर्विस फॉर्मूला लागू होगा। 23 मार्च के बाद होने वाले मेलों का आयोजन नहीं होगा। किसी भी निजी आयोजन के लिए अब पहले की तरह प्रशासन से मंजूरी लेना जरूरी होगा। इस मंजूरी की सूचना संबंधित शहरी निकाय या पंचायत प्रधान को भी जाएगी। स्थानीय पंचायत या शहरी निकाय के प्रतिनिधि जिला प्रशासन के साथ संपर्क में रहेंगे और किसी भी उल्लंघन की सूचना देंगे। यदि किसी ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केस दर्ज होगा।