मस्तराम डलैल : शिमला
हिमाचल प्रदेश में सरकारी भर्तियों पर बड़ा पेच फंस गया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने जेओए और क्लास थ्री भर्ती पर लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन मांगा था। लॉ एडवाइज के बाद राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई है। दोनों ही मामलों में सीधा असर प्रदेश के हजारों युवाओं पर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने क्लास थ्री भर्ती के लिए 14 जनवरी 2022 को इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने का फैसला पारित किया था। तीन महीने बाद लॉ डिपार्टमेंट से आए ओपिनियन में स्पष्ट कहा गया है कि नियमों में संशोधन के बिना इंटरव्यू समाप्त करना संभव नहीं है।
एडवाइज में कहा गया है कि पहले कार्मिक विभाग क्लास थ्री भर्ती के नए नियम बना ले, उसमें 100 अंकों की परीक्षा का प्रावधान कर इंटरव्यू खत्म कर दिए जाएं। उसके बाद ही नोटिफिकेशन संभव है। इस एडवाइज के बाद अब कार्मिक विभाग रूल्स अमेंडमेंट के लिए फाइल राज्य लोक सेवा आयोग को भेज सकता है। फिलहाल इस नई अपडेट के बाद अब हमीरपुर चयन आयोग में चल रही दर्जनों भर्तियां लटक गई हैं।
जेओए 817 का रिजल्ट नहीं होगा घोषित
जेओए मामले में भी लॉ एडवाइज आ गई है। इसके लिए चार बिंदुओं पर ओपिनियन मांगा गया था। कार्मिक विभाग ने जेओए आईटी पोस्ट कोड संख्या 817 का रिजल्ट घोषित करने का ओपिनियन मांगा था। इसे लॉ डिपार्टमेंट ने खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि जेओए मामला सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई को लिस्टेड है। हालांकि कंटेंप्ट की रिवाइवल को लेकर 22 अप्रैल को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है।
सरकार शीर्ष अदालत में एप्लीकेशन मूव करे
अन्य तीन बिंदुओं पर आधारित एडवाइज में पूछा गया था कि पोस्ट कोड संख्या 556 की 817 में शिफ्ट किए गए 530 पदों का क्या किया जाए? दूसरा पोस्ट कोड संख्या 556 की मेरिट को रि कास्ट करने पर राय मांगी थी। तीसरा पोस्ट कोड संख्या 447 और 556 के लिए अलग-अलग डिप्लोमा की व्यवस्था को लेकर पूछा था। इस पर लॉ डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि राज्य सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन मूव करे।