नई दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित धनशोधन के मामले में रतुल पुरी को दी गई जमानत रद्द करने के आग्रह वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
रतुल पुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे हैं। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने ईडी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले में चार अन्य आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं और पुरी 100 से अधिक दिन तक हिरासत में रह चुके हैं। अदालत ने यह भी कहा कि दी गई राहत रद्द करने के लिए जमानत के दुरुपयोग के सबूत होने चाहिए।
पुरी को राहत देते हुए निचली अदालत ने सबूतों से छेड़छाड़ न करने या गवाहों को प्रभावित करने या उनसे संपर्क करने की कोशिश न करने का निर्देश दिया था। पुरी चार सितंबर से ईडी की हिरासत में थे। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के एक मामले में पुरी को ईडी द्वारा दायर किए गए छठे आरोपपत्र में आरोपी बनाया गया है। निचली अदालत ने कहा था कि मौजूदा आरोपी की भूमिका के बराबर या उससे अधिक भूमिका वाले सह-आरोपी पहले ही जमानत पर हैं।