राजेंद्र ठाकुर। स्वारघाट
हिमाचल प्रदेश में आवागमन के लिए अब पहले प्रशासन से ई-पास लेना जरूरी होगा, तभी आप हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर पाएंगे। आप चाहे निजी वाहन में हों या फिर बस में सफर कर रहे हों, आपको हिमाचल प्रदेश में तभी प्रवेश मिल सकेगा, जब आपके पास प्रशासन का अनुमति पत्र होगा।
कोरोना के हाई लोड राज्यों से हिमाचल में आने वाले लोगों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। साथ ही 72 घंटे पहले की आरटी-सीपीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर कोई व्यक्ति इन प्रमाणों के बिना प्रदेश में आने की कोशिश करेगा तो उसे प्रदेश की सीमा पर रोक लिया जाएगा तथा उसे 14 दिनों के क्वारंटीन किया जाएगा।
प्रदेश की सीमा गरामौड़ा में आज से प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त सभी दस्तावेज जांच कर लोगों को प्रदेश में प्रवेश दिया जा रहा है। गरामौड़ा में जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया कोविड सहायता कक्ष ने बुधवार से अपना कार्य करना शुरू कर दिया है।
मौके पर पहुंचे एसपी बिलासपुर दिवाकर शर्मा व डीएसपी नैना देवी अभिमन्यु वर्मा तथा नायब तहसीलदार जगदीश चंद शर्मा ने सारी व्यवस्था जांची। डीएसपी नैना देवी अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि गरामौड़ा में नाके पर बुधवार से प्रदेश में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है, ताकि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति प्रदेश में प्रवेश न कर सके।
उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश में आवागमन के पहले अपना पंजीकरण करना सुनिश्चित करें ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। आप चाहे निजी वाहन में सफर कर रहे हों या फिर बस में सफर कर रहे हों, पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, तभी प्रवेश मिल सकेगा। पंजीकरण के बाद आपको प्रशासन द्वारा ई-पास जारी किया जाएगा, जो नाके पर दिखाना होगा। साथ ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी।