सुरेश कश्यप। हमीरपुर
प्रिंट किए गए कागज के पन्नों पर अब खाद्य सामग्री परोसना महंगा पड़ सकता है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ के प्रति जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को इस पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि स्वास्थ्य महकमा फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के अंतर्गत कार्रवाई करेगा। तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के कड़े निर्देश के तहत टिक्की, समोसा, बर्गर, पकौड़े, जलेबी व कचौड़ी सहित अन्य खाद्य सामग्री की दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी।
हमीरपुर के ही एक समाजसेवी व्यक्ति द्वारा इस संदर्भ में जनवरी माह में उपायुक्त को शिकायत सौंपकर इस वास्तविक स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि प्रिंट किए गए कागजों में खाद्य सामग्रियां परोसने का कार्य शहर में चल रहा है। इसमें किए गए प्रिंट में इस्तेमाल की गई सियाही व कैमिकल लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल सकते हैं। लोग इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं और बिना किसी रोक-टोक के प्रिंट किए गए कागजों पर खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ दुकानदार छोटी सी बचत के चलते लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
शिकायत मिलने के उपरांत डीसी हमीरपुर ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग को आदेश जारी कर इस पर ध्यान देने के साथ-साथ उचित कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। लंबे समय से हमीरपुर ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी खाद्य सामग्रियां प्रिंट किए गए कागजों पर परोसी जा रही हैं। लोग कागज में इस्तेमाल किए गए कैमिकल के प्रति जागरुक नहीं हैं। लिहाजा दुकानदार छोटी सी कमाई को लेकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं।
एक शिकायत के आधार पर प्रिंटड कागज के टुकड़ों पर खाद्य सामग्री बेचने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
-देवश्वेता बनिक, डीसी हमीरपुर