आशा शर्मा। घुमारवीं
लावारिस पशुओं के कारण उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए उपमंडल अधिकारी (ना.) घुमारवीं राजीव ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में शहरी क्षेत्र, आसपास की पंचायतें व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पंचायतों के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ पशु-चिकित्सक, पुलिस विभाग, तहसीलदार घुमारवीं, सुनील कुमार समाज सेवी, खंड विकास अधिकारी घुमारवीं बैठक में उपस्थित रहे।
बैठक में उपस्थित सभी पंचायतों को पंचायती राज अधिनियम (संशोधित) 2006 की धारा 11 (ए) के अंतर्गत सभी पशुओं का एक माह के भीतर पंजीकरण व पशुपालन विभाग से पहचान क्रमांक अंकित करवाने हेतु निर्देश दिए गए।
उपमंडलाधिकारी ने कहा कि लावारिस पशुओं की सूची एक सप्ताह के अंदर पशुपालन विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। सभी संबंधित पंचायत एक सप्ताह के अंदर पशुपालन विभाग व प्रशासन के सहयोग से लावारिस पशुओं को पशुपालन विभाग द्वारा संचालित हांडाकुडी पशु-अभयारण्य में भेजना सुनिश्चित करेंगे।
उपमंडलाधिकारी ने कहा कि अपने क्षेत्र में पशु मालिकों द्वारा लावारिस पशु छोडने पर प्रथम 300 रुपये व उसके बाद 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा।
उन्होंने पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए कि पशुओं के प्रति क्रूरता बरतने वाले लोगों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायतें अपने क्षेत्रों में लावारिस पशु छोडने वालों पर कडी निगरानी रखें।