राजेश। शिमला
हिमाचल के शिक्षकों में अनुबंध सेवाकाल को पेंशन लाभ प्रदान करने संबंधित हिमाचल उच्च न्यायलय के अनुबंध अध्यापकों के पक्ष में आए निर्णय के खिलाफ हिमाचल सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की खंड पीठ न्यायाधीश एल नागेश्वर राव और न्यायधीश अनिरुद्ध बोस ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दायर एसएलपी को स्वीकार कर नोटिस जारी कर दिया गया है।
इस याचिका को पूर्व में वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम शीला देवी मामले के साथ टैग कर दिया है। इसके साथ ही यथा स्थिति बरकरार रखने के अंतरिम आदेश पारित कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई संभावित 28 अगस्त को रखी गई है। इस केस जरिये शिक्षक प्रथम नियुक्ति से सेवाकाल को जोडऩे की मांग कर रहे हैं और इससे ये स्वत: ओल्ड पेंशन के दायरे में आ जाने थे। जबकि राज्य सरकार इसका विरोध कर रही है।
इस बारे में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से याचिका संख्या 2411 ऑफ 2019 में आए फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा दायर विशेष अनुज्ञा याचिका यानी एसएलपी 8012 ऑफ 2021 को स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय नोटिस जारी किया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर यथा स्थिति का आदेश पारित कर मामले को पूर्व में चल रही शीला देवी बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल मामले के साथ जोड़ दिया है।