दिनेश कुमार। करसोग
उपमंडल में आबकारी एवं कराधान विभाग के हाथ बड़ी सफलता लगी है। यहां चेकिंग के दौरान अंबाला के एक कारोबारी से बिना बिल के 57.50 लाख के जेवरात बरामद किए गए। इस जुर्म में कारोबारी पर 3.45 लाख का जुर्माना लगाया है, जिसका भुगतान मौके पर ही कर दिया। ये कारोबारी काफी समय से विभाग की नजरों में था।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक वीरवार रात को बस से करसोग पहुंचा कारोबारी सीधा बाजार की ओर गया। इसके हाथ में 2 बैग थे। इस दौरान चेकिंग पर पहुंची अधिकारियों की टीम ने शक के आधार पर उसका पीछा किया।
बाज़ार में पहुंचते ही कारोबारी की उपस्थिति में दोनों बैगों की तलाशी ली गई। इस दौरान बैग से करीब 850 ग्राम सोना और 14 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए गए। इसका कारोबारी से बिल मांगा गया, लेकिन व्यापारी जेवरात से संबंधित कोई भी इनवॉइस व चालान नहीं दिखा पाया।
इस पर अधिकारियों ने सोने और चांदी के जेवरात का आकलन किया और इसकी कुल कीमत 57.50 लाख आंकी गई। इस पर कारोबारी पर एचपीजीएसटी एक्ट के तहत 3.65 लाख का टैक्स लाइबिलिटी और जुर्माना लगाया गया। इसका भुगतान कारोबारी ने मौके पर ही कर दिया।
बताया जा रहा है कि करसोग में बिना बिल सामान लाने वाले कारोबारियों पर लंबे समय से विभाग की नजर थी। इसके लिए समय-समय पर विभाग के अधिकारी बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग भी कर रहे थे। ऐसे में आखिरकार सामान्य चेकिंग के दौरान सोने-चांदी का कारोबारी विभाग के हत्थे चढ़ गया।
इसके अलावा रोड साइड चेकिंग में गाड़ियों से यात्रा एवं भाड़ा कर के तहत 1.42 लाख की भी वसूली की गई। विभाग की इस टीम में सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी करसोग के साथ राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी नरेश कुमार, इंद्र राठौर सहित कर्मचारी कुंदीराम शामिल थे।
सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी मनोज घारू ने बताया कि करसोग के समीप सामान्य चेकिंग में अंबाला का एक कारोबारी बिना बिल सोना और चांदी के साथ पकड़ा गया। तलाशी के दौरान जब सामान से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, लेकिन कारोबारी कोई भी इनवॉइस और चालान पेश नहीं कर सका। इस जुर्म में कारोबारी पर एचपीजीएसटी एक्ट के तहत 3.45 लाख का जुर्माना वसूला गया।
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