हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : निजी सुरक्षा एजेंसियों को नियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया है। इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों के विनयमन के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) नियमावली, 2011 को अधिसूचित किया गया है, जिससे निजी सुरक्षा एजेंसियों को प्रदेश में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
कानून एवं व्यवस्था, के पुलिस अधीक्षक डॉ. खुशहाल शर्मा ने बताया कि पहले आवेदक द्वारा लाइसेंस लेने के लिए पुलिस मुख्यालय में आवेदन करना पड़ता था लेकिन अब भारत सरकार द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसियों की सुविधा के लिए नए लाइसेंस लेने व लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए साफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन गृहमंत्री अमित शाह द्वारा 24 सितंबर को किया गया है। कानून एवं व्यवस्था, के पुलिस अधीक्षक डॉ. खुशहाल शर्मा ने बताया कि अब हिमाचल प्रदेेश में नए लाइसेंस लेने व नवीनीकरण के लिए इस साफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।
इस सुविधा से आवदेनकर्ताओं को पुलिस मुख्यालय में आवेदन करने के लिए नहीं आना पड़ेगा। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से फीस का भी ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा जबकि पहले फीस का भुगतान बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाता था। इस सुविधा से लोगों का बैंक में जाकर ड्राफ्ट बनाने का समय भी बचेगा। आवेदनकर्ता को ऑनलाईन आवेदन करने के बाद एसएमएस के माध्यम से ही उसके आवेदन की वर्तमान स्थिति का भी पता चल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कम दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आवेदकों का दस्तावेजों को तैयार करने में लगने वाले समय की बचत होगी।
यह आनलाइन सुविधा आम जनता के लिए बहुत लाभदायक सिद्व होगी। उन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों को जो कि निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 और निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) नियमावली, 2011 के अंर्तगत निजी सुरक्षा एजेंसी खोलने के इच्छुक हैं और पंजीकृत एजेंसियां जो अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करवाना चााहते को परामर्श दिया जाता है कि 1 जनवरी से प्रदेेश में अपना कार्य शुरू करने से पहले लाइसेंस के लिए ऑनलाइन साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करे और नियंत्रक प्राधिकारी से वैध लाइसेंस प्राप्त करें।
अब एक जनवरी के बाद प्रदेेश में आफलाइन आवेदन मान्य नही होगें। यदि कोई भी सुरक्षा एजेंसी बिना लाइसेंस के काम करते हुए पाई जाती है तो उनके विरूद्व कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। राज्य में केवल वही व्यक्ति निजी सुरक्षा एजेंसी को संचालित कर सकते हैं जिन्हें नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अधिकृत (लाइसेंस) दिया गया है। आम जनता को सलाह दी गई है कि केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों के सुरक्षा गार्ड ही सुरक्षा के लिए काम पर रखें।