ललित ठाकुर। पधर
एसडीएम पधर शिव मोहन सिंह सैनी ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान पधर उपमंडल के सभी मेडिकल स्टोर के दुकानदारों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी मेडिकल दुकानदार अस्पताल के डॉक्टर द्वारा बनाई गई पर्ची पर ही दवाइयों की सेल करेंगे।
उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा की बिना अस्पताल की पर्ची व डॉक्टरों के मशविरे के बिना कोई भी मेडिकल स्टोर दुकानदार अगर खांसी, जुकाम, बुखार व कोरोना के लक्षण को देखते हुए दवाई देता है, तो उस मेडिकल स्टोर के दुकानदार के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा पिछले एक हफ्ते से उपमंडल पधर की विभिन्न पंचायतों में पहुंचकर लोगों को कोरोना महामारी के बचाव के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपमंडल पधर में सरकारी व निजी कार्यालयों के कर्मचारी 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय में आएंगे। वहीँ कोविड के दिशा-निर्देशों को ध्यान में देखते हुए प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।