- पूर्व विधायकों को भी विदेश यात्रा मान्य होगी
- पत्नी के अलावा अविवाहित बच्चे भी जा सकेंगे
- वेतन-भत्ते कानून में संशोधन की प्रक्रिया पूरी
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : राज्य के विधायक एवं पूर्व विधायक अब विदेश यात्रा पर लाखों खर्च कर सकेंगे। विधायकों के लिए ये राशि अब ढाई से 4 लाख होगी और पूर्व विधायकों के लिए 2 लाख। मजे की बात ये है कि पूर्व विधायक भी विदेश यात्रा पर ये पैसा खर्च सकेंगे।
विधानसभा से ये विधेयक पारित होने के बाद इस पर राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राज्य के विधि विभाग ने कानून में संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार को इस बारे में अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही सभी माननीय इस यात्रा भत्ता लाभ के पात्र हो गए हैं। इसमें परिवार को भी परिभाषित किया गया है। विधायक अपनी पत्नी के अलावा अविवाहित बच्चों को भी ये यात्रा करवा सकेंगे। पूर्व विधायकों में उम्र ज्यादा होने पर एक अटेंडेंट भी साथ में पात्र होगा।
कुल खर्चे में 10 फीसदी बिल टैक्सी के भी लगाए जा सकेंगे। ये भुगतान विधायकों को खर्चे के बाद होगा। यानी पहले ये यात्रा करेंगे और फिर उसके बाद बिल क्लेम करेंगे। गौरतलब है कि जब ये विधेयक सदन में पारित हुआ था तो इसका भारी विरोध हुआ था। बावजूद इसके सरकार ने विधायकों की मांग को स्वीकार करते हुए इसे पारित करवाया था।
और कम हुई रोपवे की ऊंचाई
राज्य सरकार ने आकाशी रज्जूमार्ग अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना भी जारी कर दी है। पिछले विधानसभा में इस बारे में विधेयक पारित किया गया था। इसका मुख्य मकसद रोपवे की ऊंचाई कम कर ऐसे प्रोजेक्टों को पीपीपी मोड में चलाने के लिए ज्यादा सरल बनाना था। संशोधित कानून में अब धारा 6, 9, 18, 27 और 33 में संशोधन किए गए हैं।