हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : एनजीटी के आदेशों के बाद भवन निर्माण अनियमितताओं पर नोटिस झेल रहे कुल्लू मनाली प्लानिंग एरिया के होटल मालिकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को निदेशक टीसीपी सी पालरासु ने डेवल्पमेंट प्लान में संशोधन की अधिसूचना जारी की है।
होटलियर्स के दबाव में सरकार ने ये कदम उठाया है। इन राहतों के बाद बहुत से होटल अब रेगुलर हो जाएंगे, जो अभी टीसीपी कानूनों की अवहेलना पर नोटिस पर थे। हालांकि इस अधिसूचना के बाद भी एनजीटी की ओर से लगाई गई वाहनों और कमर्शियल एक्टिविटी की शर्तों में छू नहीं मिली है। लेकिन सबसे बड़ी राहत ये है कि अब रोड लेवल पर पार्किंग फ्लोर की अनुमति दे दी है। और ये एफएआर लिमिट के अलावा होगी। यानी इसे जोड़कर अब एक और मंजिल होटल की बच जाएगी यदि वह बिना अनुमति बना है। शर्त ये है कि पार्किंग फ्लोर की ऊंचाई 3 मीटर आवासीय भवन के लिए और 4 मीटर कमर्शियल भवन के होगी।
एक और छूट ये होगी कि होटल या गेस्ट हाउस अब कुल फ्लोर एरिया का 10 फीसदी रिसेप्शन के लिए यूज कर पाएंगे। इसमें सीढिय़ों या लिफ्ट के लिए यूज किये गए एरिया को शामिल नहीं किया जाएगा। प्लानिंग एरिया में पार्किंग की ऊंचाई 2.75 से बढ़ाकर 3 मीटर, सड़क के साथ बनने वाले भवन में पार्किंग के 10 प्रतिशत एरिया को निर्माण में इस्तेमाल कर सकेंगे। कैबिनेट से अनुमति मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की है।
इसके साथ ही एटिक की ऊंचाई भी 2.50 से बढ़ाकर 2.75 मीटर और भवन की सीढिय़ों को फ्लोर एरिया रेश्यो (एफ एआर) से बाहर करने की छूट दी है। उल्लेखनीय है कि कुल्लू मनाली के लोग काफी समय से सरकार से यह मांग उठा रहे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुल्लू मनाली दौरे के दौरान भी लोगों ने यह बात रखी थी, इसके बाद ही इस मामले को कैबिनेट की बैठक में लाया गया था।
900 से ज्यादा होटल गेस्ट हाउस हैं इस एरिया में
कुल्लू और मनाली डेवल्पमेंट प्लान के एरिया में करीब 900 से ज्यादा होटल और गेस्ट हाउस हैं। इनमें से कुल्लू जिला में टीसीपी ने ही करीब 185 होटलों में टीसीपी नियमों की अवहेलना पाई थी, जबकि करीब 75 ने पर्यटन विभाग के साथ अपनी औपचारिकताएं पूरी किए बिना होटल चलाए हुए थे। इन सभी को इस छूट का फायदा मिलेगा।