शिमला :
कमला नेहरू हॉस्पिटल में बच्चा बदलने से जुड़े मामले की दोबारा विभागीय जांच करने के आदेशों को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने 30 अप्रैल 2019 को जारी उन आदेशों को निरस्त कर दिया जिसके तहत बच्चा बदलने से जुड़ी घटना के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ दोबारा से जांच करने के आदेश जारी कर दिए थे।
उक्त मामले को लेकर स्टाफ नर्स इंदिरा ठाकुर और सुंदरा देवी के खिलाफ विभागीय जांच अमल में लाई गई थी। डॉ. आरके बारिया, सह निदेशक स्वास्थ्य को 14 अगस्त 2017 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने उक्त मामले को लेकर जांच की और निदेशक स्वास्थ्य 28 दिसंबर 2017 को अपनी रिपोर्ट पेश की। निदेशक स्वास्थ्य ने 14 मार्च 2018 को जांच रिपोर्ट में कुछ कमियां बताते हुए पुन: रिपोर्ट देने को कहा। जांच अधिकारी ने दोबारा से रिपोर्ट तैयार की और 9 जनवरी 2019 को इसे निदेशक स्वास्थ्य के समक्ष पेश किया जिसके अनुसार दोनों कर्मियों की इस मामले में मात्र मानवीय भूल के अलावा कोई गलती नहीं पाई गई।
फिर भी निदेशक स्वास्थ्य इस जांच से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने पुन: जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दे डाले, लेकिन पुन: जांच के दौरान दोनों कर्मियों के खिलाफ दोष साबित नहीं हुए और रिपोर्ट दोनों कर्मियों के पक्ष में गई। स्वास्थ्य निदेशक ने जांच रिपोर्ट को निरस्त करने की बजाए उक्त मामले में दोबारा जांच के आदेश जारी कर दिए। इन आदेशों को याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई। मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात हाईकोर्ट ने यह पाया कि कानूनन अब इस मामले में दोबारा जांच किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण हाईकोर्ट ने इन आदेशों को निरस्त कर दिया।