- अब नियुक्ति को चुनौती देने के लिए मिलेंगे 30 दिन
- आय सीमा भी अब 15 हजार से बढ़ाकर 35 हजार की गई
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना करते हुए राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर के पदों को भरने के लिए पॉलिसी में जरूरी संशोधन कर दिया है।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिए थे कि वह सभी संबंधित अधिकारियों से मीटिंग करें और नई पॉलिसी को बनाने के लिए संभावनाए तलाशें जो कि व्यावहारिक और तर्कपूर्ण हो। नई पॉलिसी के अनुसार अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय रखा गया है और इसी तरह इस अपील का निपटारा करने के लिए 60 दिनों का समय रखा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर के लिए वार्षिक आय 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दी गई है।
ज्ञात रहे कि पुरानी पॉलिसी में दिए प्रावधानों के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या हेल्पर की नियुक्ति को चुनौती सिर्फ पंद्रह दिनों के भीतर ही दी जा सकती थी। यही नहीं अपील को निपटाने के लिए भी पंद्रह दिनों का ही समय दिया गया था जोकि व्यवहारिक और तर्कपूर्ण नहीं था। इसके अलावा न्यायिक और अर्ध न्यायिक शक्ति रखने वाले अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि न्यायिक कार्य करते हुए कोई कोताही न बरती जाए।
नजदीक के दफ्तर डाक से नहीं भेजेंगे चिट्ठियां
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान के राज्य सरकार के उन कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी प्रतिकूल टिप्पणी की थी जो एक ही छत के नीचे स्थापित हैं और उसी भवन में स्थापित दूसरे दफ्तर के लिए डाक के माध्यम से पत्राचार करते हंै जिसे कि सेवादार के जरिये और ई-मेल या अन्य माध्यम से भेजा जा सकता है। इस बारे अनुपालना रिपोर्ट दायर कर अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने इस बारे जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत एक ही छत के नीचे स्थापित दूसरे दफ्तर के लिए पत्राचार सेवादार के माध्यम से उसी दिन भेजना सुनिश्चित किया गया है।