जुर्माना अदा न करने पर भुगतनी होगी एक साल की अतिरिक्त कैद
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। धर्मशाला : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रणजीत सिंह ठाकुर की अदालत ने शुक्रवार को उपमंडल बैजनाथ के तहत एक आते एक गांव में अपनी पत्नी की मुंह बोली बहन के साथ दुराचार करने के आरोपी को दोष सिद्घ होने पर न्यायालय ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
इसके अलावा दोषी को 70500 रुपये का जुर्माना भरने के भी निर्देश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास झेलना होगा। पीडि़ता दोषी की रिश्ते में मुंहबोली साली लगती थी। जिला न्यायावादी राजेश वर्मा के बताया कि इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायावादी एलएम शर्मा ने की। राजेश वर्मा ने बताया कि 13 जनवरी, 2014 को उपमंडल बैजनाथ के तहत एक पीडि़त महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि रात के समय जब वह अपने घर में खाना बना रही थी तो आरोपी खिड़की के रास्ते वहां घुस आया।
इस दौरान उसने उसके साथ मारपीट और दुराचार किया। इसके अलावा वह उसे इस बारे किसी और बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे गया। इसके बाद पीडि़ता ने इसकी सूचना अपने पति को दी और पंचायत प्रधान से संपर्क कर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया। पांच साल से अधिक चले इस मुकद्दमे में कुल 21 गवाह पेश किए गए, जिसमें एक गवाह बचाव पक्ष की ओर से भी था।
वहीं गवाहों के बयान और पुलिस की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रणजीत सिंह ठाकुर की अदालत आरोपी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत यह कैद व जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने जुर्माने की राशि को पीडि़ता को देने के भी निर्देश दिए हैं।