सुन्दरनगर : विजय शर्मा।
कृषि वस्तुए उधार खरीदने उपरांत दुकानदार द्वारा पैसे नही लौटने के मामले में अतिरिक्त जिला न्यायालय ने चक्कर स्तिथ फर्म जय दुर्गा सीड्स की अपील को खारिज करते हुए दीवानी न्यायालय-2 सुन्दरनगर के आदेशो को बरकरार रखा है। मामला वर्ष 2010 का है जब चक्कर स्तिथ फर्म जय दुर्गा सीड्स के मालिक संजय उर्फ संजीव सैनी ने सुन्दरनगर की फर्म के. डी सीड्स हाऊस से कृषि बीज व अन्य वस्तुए उधार ली। लेकिन सुन्दरनगर की फर्म के मालिक अश्वनी सैनी द्वारा बार -बार मांग पर भी संजय सैनी द्वारा भुगतान नही किया गया जिस पर संजय को कानूनी नोटिस भेजा लेकिन संजय सैनी ने नोटिस जानबुझ कर लेने से इनकार कर इसे लौटा दिया।
मामले की पुष्टि करते हुए अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर ने बताया कि रिकवरी सूट का मामला लगभग एक दशक पुराना है जो कि दिवानी न्यायालय-2 सुन्दरनगर में दायर था जिसमे जय दुर्गा सीड्स को कोर्ट द्वारा मूल राशि 1 लाख 2 हजार 590 रुपये बारह प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज सहित लौटने के आदेश जारी किए गए लेकिन संजय ने कोर्ट के आदेशों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में चुनोती दी जहा पर जज अनुजा सूद न्यायधीश ने याचिका को खारिज करते हुए दीवानी न्यायालय-2 सुन्दरनगर के आदेशो को बरकरार रखा ।