हिमाचल दस्तक ब्यूरो। नाहन
जिला सिरमौर में सभी अनाथ बच्चों, जिनके माता-पिता की मृत्यु कोविड-19 महामारी या अन्य किसी भी कारणवश हुई हो, को बाल-बालिका सुरक्षा योजना (फोस्टर केयर) का लाभ दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला में कोविड-19 संक्रमित अभिभावकों के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी सिरमौर राजेन्द्र सिंह नेगी ने बताया कि ऐसे बच्चे, जिनके पिता का देहांत हो गया हो, माता ने दूसरा विवाह कर लिया हो, वर्तमान में बच्चों की देखभाल न कर रही हो, जिस बच्चे की माता का देहांत हो गया हो, माता व पिता दोनों जेल में हों, या जिस बच्चे के माता-पिता दोनो एचआईवी संक्रमित हों, वे इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अनाथ और असहाय बच्चों के लालन-पोषण तथा देखभाल के लिए पालक अभिभावकों को प्रति माह दो हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। ऐसे बच्चों के नाम हर माह 500 रूपए की सावधि जमा करवाए जाने का भी प्रावधान है। इन बच्चों को यह आर्थिक सहायता 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रदान की जाती है। जिला सिरमौर में वर्तमान में ऐसे 78 बाल-बालिकाओं को उक्त योजना में लाभ प्रदान किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि सिरमौर में अनाथ बच्चों अथवा ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता कोविड-19 से पीडित होने के कारण अस्पताल में भर्ती हैं, को आश्रय प्रदान करने के लिये आदर्श बाल निकेतन, नाल तहसील पच्छाद को फिट फैसिलिटी अधिसूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना से संबन्धित अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी (नोडल अधिकारी) से 94591-50555 पर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, सिरमौर स्थित नाहन से 01702-225608 पर, बाल कल्याण समिति, नाहन से 85447-31137 व 98163-19596 पर या चाईल्ड हेल्प लाईन नाहन से 01702-222466 अथवा 1098 पर स पर्क स्थापित किया जा सकता है।