हिमाचल दस्तक ब्यूरो। चंबा
उपायुक्त चंबा डीसी राणा (Deputy Commissioner Chamba DC Rana) ने बुधवार को कहा कि जिला में सभी बाजारों मॉल, दुकानों आदि को रात 8 बजे तक खोलने की तुरंत प्रभाव से अनुमति रहेगी।
फॉर्मेसियों व दवाइयों की दुकानों के समय पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और वे अपने सामान्य परिचालन घंटों के अनुसार खुले रहेंगे। डीसी राणा (DC Rana) ने यह भी बताया कि रेस्तरां, ढाबा, अन्य भोजनालय और बार को अब रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति है जो सामाजिक दूरी के मानदंडों को अपनाने, नियमित स्वच्छता और कोविड-उपयुक्त व्यवहार के अधीन हैं।
सभी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय 1 जुलाई से पूर्ण उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे। सभी कार्यालय कार्यस्थल पर कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित बनाया जाएगा।
सभी सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक,राजनीतिक और विवाह समारोहों में इंडोर भवन में 50 प्रतिशत की क्षमता, अधिकतम 50 लोग जबकि खुले में आयोजित होने वाले समारोह में अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।