हिमाचल दस्तक ब्यूरो। बिलासपुर
बिलासपुर के उपायुक्त रोहित जम्वाल ने कहा कि बिलासपुर जिला प्रशासन ने कोविड से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं।
जिला प्रशासन ने आने वाले दिनों में कोविड-19 की दूसरी लहर से कारण पैदा होने वाली विकट परिस्थितियों के लिए कोविड केयर अस्पताल व केयर सेंटर्स में बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाकर 550 कर लिया गया है जिसमें 125 बिस्तर हाई.फ्लो ऑक्सीजन युक्त है।
डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय में भी 200 बिस्तरों, बिनोला में भी 100 बिस्तरों की सुविधा बनाई गई है। उन्होने यहां पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड रोगियों के लिए होम आइसोलेशन बेहतर है। उन्होंने कहा कि कोविड पॉजिटिव आने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है।
उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आता उन्हें दवाइयों की पूरी किट दी जाती है और डाक्टरों और हेल्थ वर्कर द्वारा दवाइयां को खाने की पूरी आवश्यक जानकारी दी जाती है। उन्होंने कहा कि कोविड रोगियों के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए हर ब्लाक में दो एंबुलेंस, डॉक्टर और नर्स तैनात किए गए हैं। इस मामले में कोई भी किसी तरह की कार्रवाई करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीसी ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए और सरकार के दिशा-निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए जिला में 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट और उनके साथ एक एसआई स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार भी कोविड के दिशा-निदेशों की अनुपालना की रिपोर्टिंग समय-समय पर कर रहे हैं।
सोम से शुक्रवार तक खुली रहेगी मार्केट, शनि-रविवार को बंद
रोहित जम्वाल ने कहा कि सभी मार्केट सोमवार से शुक्रवार तक ही खुली रहेंगी तथा शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। जिला में सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही बाजार खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे दूध विक्रेता, ब्रेड, फ्रूट, सब्जी दवाइयों और समाचार पत्रों की एजेंसी, वैंडर रूटीन में ही खुली रहेंगी। सभी मॉल, कांप्लेक्स, स्विमिंग पूल आदि पहली मई तक बंद रहेंगे। शनिवार और रविवार को सभी सरकारी कार्यालय और व्यावसायिक परिसर बंद रहेंगे।
खुले रहेंगे शराब के ठेके
उपायुक्त रोहित जम्वाल ने कहा कि सोमवार से शुक्रवार तक सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत की उपस्थिति से कर्मचारी कार्यालय में आएंगे। शराब के ठेके एक्साइज के तहत आते हैं। यह एक्साइज एक्ट के तहत पूर्व की भांति ही खुले रहेंगे। कच्चा मांस, मछली, चिकन इत्यादि की दुकानें पूर्व की भांति ही खुले रहेंगी।