अनूप शर्मा । बिलासपुर
बिलासपुर में उपायुक्त रोहित जम्वाल ने कोरोना पोजिटिव मरीजों की आक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए जिले के सभी निजी अस्पतालों , आपूर्तिकर्ताओं व सप्लायरों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 48 घंटे के भीतर स्टाक की पूरी जानकारी देेने के आदेश जारी किए है। उन्होने अपने आदेशांे में स्पष्ट करते हुए कहा कि पूरी जानकारी नहीं देने अथवा सही जानकारी छिपाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन मामलों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त की अगुवाई में एक टीम गठित की गई है जिसमें सभी उपमंडलों के एसडीएम, तहसीलदार, उद्योग के ईओ, पुलिस अधिकारी, सिविल सप्लाई निरीक्षक को शामिल किया गया है। यह टीमें आक्सीजन सिलेंडर को रखने वाले गोदामों का निरीक्षण भी करेंगे।