हिमाचल दस्तक। कुल्लू
जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू विशेष न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हरि राम को पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कारावास के साथ 25 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर दो और साल की सजा भुगतनी होगी।
मुकदमे की पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी कुल्लू एनएस चौहान ने बताया कि कुल्लू जिला की तहसील भुंतर के गांव जान के हरि राम को बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो की धारा 4 के अंतर्गत दोषी पाया गया है। चौहान ने कहा कि 30 जुलाई, 2017 को कुल्लू जिला की भुंतर तहसील के गांव बनाशा डाकघर कसलाडी की जीतु देवी, पत्नी रेवत राम ने महिला थाना कुल्लू की एसएचओ को एक लिखित शिकायत दी थी कि 30 जुलाई, 2017 को वह अपनी 14 साल की बेटी को घर पर छोड़कर अपने पति के साथ काम करने के लिए खेतों में गई थी।
सांयकाल लगभग साढ़े 5 बजे जब वे खेत से वापस घर आई तो पाया कि उनकी नाबालिग लड़की घर पर नहीं थी। वह अपनी लड़की की तलाश में आरोपी के घर पहुंची और पाया कि आरोपी के कमरे में अंदर से कुंडी लगी हुई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनी। उसके उपरांत लड़की की मां नेे दरवाजे को जोर-जोर से खटखटाया, जिसके बाद आरोपी ने दरवाजा खोल दिया।
शिकायतकर्ता कमरे के अंदर गई और देखा कि उसकी नागालिग लड़की आपत्तिजनक हालत में थी और रो रही थी। लड़की को पूछने पर उसने मां को बताया कि हरि राम ने उसके साथ दुराचार किया है। शिकायत के आधार पर 30 जुलाई, 2017 को महिला पुलिस थाना कुल्लू में आरोपी के विरुद्ध एफआईआर संख्या 18/17 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया।
मामले की जांच एसएचओ ओमा ठाकुर ने की। जांच पूरी होने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई और आरोपी को मुकदमे का सामना करने के लिए भेजा गया। जिला न्यायवादी ने बताया कि ट्रायल के दौरान अभियोजन ने कुल 19 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए और बहस के उपरांत विशेष न्यायाधीश कुल्लू पुरेंद्र वैद्य ने आरोपी को बुधवार को सजा सुनाई। Premature ejaculation is a common condition affecting up to one in three Aussie men. cialis malaysia pharmacy Source:Getty Images.