जीवन ऋषि : धर्मशाला
प्रदेश के ३ जिलों में नियमों पर खरा न उतने वाली मेडिकल शॉप्स पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है। विभाग की ओर से रेड में खामियां पाए जाने पर 51 मेडिकल शॉप्स के लाइसेंस रद किए गए हैं। इनमें कांगड़ा में 12, चंबा में 15 और ऊना में 24 लाइसेंस शामिल हैं। इन शॉप्स में होलसेल और रिटेलर दोनों शामिल हैं। असिस्टैंट ड्रग कंट्रोलर आशीष रैणा ने खबर की पुष्टि की है।
जानकारी के अुनसार साल 2021-22 सत्र के दौरान यह एक्शन लिया गया है। खास बात यह है कि प्रतिबंधित नशीली दवाएं मिलने पर संबंधित मेडिकल शॉप होल्डर दोबारा उस साल्ट को बेच ही नहीं पाएगा। विभाग ने नशे के खिलाफ मुहिम में कंडीशन ऑफ रूल-65 के तहत यह सख्ती बरती है। इसके तहत कहीं सेल परचेज के बिल में गड़बड़ मिली, तो कहीं रिकॉर्ड सही नहीं था। कहीं साफ-सफाई नहीं थी, तो कहीं फॉर्मासिस्ट नहीं था। इसके अलावा कई अन्य खामियां मिलने पर यह कार्रवाई हुई है।
नए लाइसेंस पर काम जारी
विभाग पुराने अनुभवों से सीख लेकर नए लाइसेंस को पूरी जांच परख के बाद जारी कर रहा है। कांगड़ा जिला में एक साल में रिटेल के 146 और होलसेल 79 लाइसेंस जारी हुए हैं। ऊना में रिटेल के 46 और होलसेल के 56 लाइसेंस जारी हुए हैं। इसी तरह चंबा में कुल 42 नए लाइसेंस जारी हुए हैं।
कांगड़ा में नशीली दवाओं के सबसे ज्यादा केस
जहां तक नशीली दवाओं की बात है, तो कांगड़ा में इसके सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। जिला में ४ से ज्यादा केस नशीली दवाओं के चल रहे हैं। जिला में नशे पर रोक लगाना बड़ा चैलेंज रहा है। फिलहाल जिला में एक माह में ड्रग इंस्पेक्टर को मिनिमम १० सैंपल लेने होते हैं। पिछले 6 में अकेले धर्मशाला में तैनात अधिकारी ने 70 के करीब सैंपल लिए हैं।
जनता की जान से कीमती कुछ भी नहीं है। विभाग की हर मेडिकल शॉप पर नजर रहती है। चाहे वह होलसेल की हो या फिर रिटेल की, जो भी नियम तोड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।
-आशीष रैणा, असिस्टैंट ड्रग कंट्रोलर।