हिमाचल दस्तक ब्यूरो। नाहन
जिला सिरमौर के बडू साहिब में कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जाने पर जिला दंडाधिकारी डॉ. आरके परुथी ने बडू साहिब अकाल एकेडमी व साथ लगते क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील करने के निर्देश दिए हैं।
आदेशानुसार इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोडक़र लोगों के एक ही स्थान पर इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा उन्हें अपने घरों में ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा।
प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर-द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा-निर्देशों का भी पालन करना होगा।
यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
सील किए गए क्षेत्र में बीडीओ पच्छाद द्वारा समय-समय पर सेनिटाइजेशन की जाएगी। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।