हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी जिला के धर्मपुर विकासखंड में पंचायती चुनावों को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पवन कुमार द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करने पर कहा कि चुनावों का कार्यक्रम जारी होने के पश्चात कोर्ट चुनावों के संचालन में कोई दखल नहीं दे सकता।
कोर्ट ने कहा कि धर्मपुर विकास खंड के लिए चुनावों की घोषणा हो चुकी है इसलिए अभी इस प्रक्रिया में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। चुनावों में गड़बड़ी अथवा पक्षपात जैसे मुद्दों को चुनाव याचिका के माध्यम चुनौती दी सकती है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पवन कुमार का आरोप था कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की कोठुआं पंचायत को लगातार पांचवीं बार आरक्षित कर दिया जो सरासर गलत है। प्रार्थी ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह भी किया था। इससे पहले इसी केस में हाईकोर्ट ने सरकार को पिछला आदेश न मानने पर अवमानना नोटिस भी जारी किया था।
इसके जवाब में राज्य चुनाव आयोग और पंचायती राज विभाग ने तर्क दिया था कि इस केस में स्टे हटने के बाद चुनाव आयोग केवल शेष बची पंचायतों में चुनाव करवा रहा है। ये कोई नया चुनाव नहीं है। इसलिए अगले चुनाव से पहले कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा।