हिमाचल दस्तक। ऊना
माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटाखों को लेकर जारी आदेशों के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिला में सभी त्यौहारों में केवल ग्रीन पटाखों के ही भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी, वहीँ साधारण पटाखों के भंडारण और विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसके साथ ही जिला में न ही बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री होगी और न ही पटाखा विक्रेता बाजारों या गली-नुक्कड़ में पटाखे बेच पाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा पटाखों की बिक्री के लिए बाकायदा स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके।
उपमंडल ऊना के तहत त्यौहारी सीज़न के दौरान इन नियमों को सख्ती से लागू करने और निगरानी के लिए एसडीएम ऊना डाॅ. निधि पटेल ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।
एसडीएम डाॅ. निधि पटेल ने बताया कि एसडीएम कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा पटाखों का स्टॉक व बिक्री नहीं की जाएगी। वहीँ पटाखों की बिक्री के लिए नगर परिषद ऊना में एमसी पार्क के सामने वाले खुले क्षेत्र, नप मैहतपुर-बसदेहड़ा में एमसी हाॅल के सामने खुले मैदान और नप संतोषगढ़ में रामलीला मैदान को चिन्हित किया गए हैं।
उन्होंने कहा कि दीवाली व गुरुपर्व जैसे त्यौहारों पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच तथा क्रिसमस व नववर्ष के दौरान रात्रि 11ः55 से 12ः30 बजे के बीच ही पटाखों के प्रयोग की अनुमति रहेगी।
एसडीएम ऊना डॉ. निधि पटेल ने बताया कि इन आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी और अगर कोई भी आदेशों की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।