हिमाचल दस्तक ब्यूरो। नाहन
जिला सिरमौर में अब तक हिमकेयर योजना के अतंर्गत 33 हजार 322 परिवारों को शामिल किया गया है। इमसें से 5 हजार परिवारों ने इस योजना का लाभ प्राप्त कर ईलाज करवाया है। इसके लिए हिमाचल सरकार ने लगभग 2करोड़ रुपए व्यय किए है। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में 10030 परिवार को हिमकेयर योजना के अतंर्गत शामिल किए गया है। वहीं नाहन विकास खंड के 7063 परिवार, संगडाह विकासखंड में 4674 परिवार, राजगढ़ में 4364 परिवार, शिलाई में 4038, और पच्छाद उपमंडल में 3153 जरूरतमंद परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है।
हिम केयर योजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के उन सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर्ड नहीं है। अब इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के नागरिक अपना इलाज समय से करवा पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवाया जा सकता है। अब हिम केयर योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को अपना इलाज करवाने के लिए आर्थिक स्थिति की चिंता करने कीआवश्यकता नहीं है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी उन सभी अस्पतालों में अपना इलाजकरवा सकते हैं जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एंपेनल्ड है।
बीपीएल परिवार व पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के अतंर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और मनरेगा में काम करने वाले ग्रामीण जो पिछले वित वर्ष व वर्तमान वित वर्ष के दौरान न्यूनतम 50दिन काम कर चुके है, उन्हें इस योजना के लिए प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं होगी यानि उस व्यक्ति का प्रीमियम सरकार वहन करेगी।
इसके अतिरिक्त, 40 प्रतिशत तक विकलांग व्यक्ति, एकलनारी व 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, आशा कार्यकर्ता, मिड-डे मील वर्कर, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जो हिमाचल सरकार के नियंत्रण में हो, स्वायत्त निकाय, सोसायटी, बोर्ड और निगम आदिके पार्ट टाइम वर्कर्स व राज्य सरकार के नियंत्रण में स्वायत्त निकाय, सोसायटी, बोर्ड और निगम व संविदा कर्मचारी राज्य सरकार के नियंत्रण में स्वायत्त निकाय, सोसायटी,बोर्ड और निगम आदि के आउटसोर्स कर्मचारी को प्रति वर्ष 365 रुपए प्रीमियम देना होगा। जो लाभार्थी प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं या जो सरकार के कर्मचारी नहीं हैं या पेंशनर या उनके आश्रित परिवारके सदस्य नहीं है उन्हें प्रतिवर्ष 1000 रूपये प्रीमियम देना होगा।
हिमकेयर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज बीपीएल परिवार के लिए पिछले एक महीने के भीतर पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित बीपीएल प्रमाणपत्र की प्रति, पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर परिवार के लिए नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अधिकारी द्वारा पिछले एक महीने के भीतर सत्यापित पंजीकरण प्रमाणपत्र। मनरेगा कार्यकर्ता जिसका ऑनलाईन एमआईएस रिपोर्ट पिछले व चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 50 दिनों तक काम किया दर्शाता हो, जिसका संबंधित पंचायत सचिव व बीडीओ द्वारा सत्यापन किया गया हो।
उपायुक्त सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने बताया कि हिम केयर योजना के तहत सिरमौर जिले में 33 हजार 322 परिवारों को शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक करीब पांच हजार से अधिक परिवारों ने इस योजना से लाभ प्राप्त किया है। इनके इलाज पर हिमाचल सरकार ने करीब दो करोड़ रुपए व्यय किए हैं।