मुजफ्फरनगर : पोक्सो की एक विशेष अदालत ने 35 वर्षीय एक व्यक्ति को पांच साल की बच्ची से बलात्कार करने के मामले में 15 साल कैद की सजा सुनाई है।
पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज कराए मामले की सुनवाई के लिए गठित की गई विशेष अदालत के न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने सोमवार को आरोपी नरेश को भादंवि की धारा 376 और पोक्सो की प्रासंगिक धाराओं के तहत दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने दोषी पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 25,000 रुपए पीड़िता के परिवार को दिए जाएंगे। अभियोजन पक्ष के वकील दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार 26 अप्रैल 2017 को नरेश आइसक्रीम दिलाने का लालच देकर बच्ची को धिन्धावली गांव स्थित गन्ने के खेत में ले गया और उसका बलात्कार किया।