पहले से नहीं होना चाहिए गैस कनेक्शन आय सीमा की शर्त नहीं
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : राज्य सरकार की ओर से 24 मई, 2018 को हिमाचल गृिहणी सुविधा योजना के संबंध में जारी अधिसूचना में 13 नवंबर, 2019 को आंशिक संशोधन किया गया है।
इसके तहत अब हर उस परिवार को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन सरकार देगी, जिसके पास पहले से कनेक्शन नहीं है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि ये परिवार 2 अक्तूबर 2019 से पहले रजिस्टर होना चाहिए। संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब उन सभी हिमाचली परिवारों को जो 2 अक्तूबर, 2019 या इससे पूर्व अस्तित्व में आए हैं और जिन्होंने अपने से या राज्य व केंद्र सरकार द्वारा प्रयोजित योजना के तहत घरेलू गैस कनेक्शन प्राप्त नहीं किया है।
वे सभी परिवार हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस कनैक्शन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। पहले न सिर्फ आय सीमा की शर्त थी, बल्कि सरकारी कर्मचारी इससे बाहर थे। अब सभी शर्तों को हटा दिया गया है। इधर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने उन सभी हिमाचली परिवारों से अनुरोध किया है कि जिन्होंने इस योजना के तहत फार्म नहीं भरा है वह ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पंचायत सचिव तथा शहरी क्षेत्र में नगर परिषद व नगर पंचायत के माध्यम से फार्म जमा करवाना सुनिश्चित करें।
आवेदन पत्र के साथ परिवार रजिस्टर नकल की छायाप्रति, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार के मुखिया के बैंक खाते की छायाप्रति तथा आवेदनकर्ता के दो फोटोग्राफ संलग्न करना आवश्यक है। ये आवेदन 30 नवंबर, 2019 तक संबंधित खंड के निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए।
विभाग के फील्ड दफ्तरों में करें संपर्क
शिमला को लेकर जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शवण कुमार हिमालयन ने बताया कि इस बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इस कार्यालय के दूरभाष नंबर 0177-2657022 व संबंधित ब्लॉक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं।