हिमाचल दस्तक। नाहन : सीजेएम नाहन की अदालत ने बुधवार को एक कंडक्टर की मौत के दोषी ड्राइवर को नौ माह का साधारण कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि दोषी चालक अनिल कुमार 7 जनवरी 2018 को कालाअंब के एक उद्योग से दूसरे उद्योग में लोहे की सिलियां लेकर गया।
जब वह उद्योग में सिलियां उतारने के लिए ट्रक को बैक कर रहा था, तो इसी दौरान कंडक्टर मनोज कुमार दुसरी साइड से उसे ट्रक को पीछे लाने का इशारा कर रहा था। इसी दौरान चालक अनिल कुमार ने लापरवाही से ट्रक को बैक करते हुए कंडक्टर को उद्योग की दीवार में प्रेस कर दिया,जिससे मौके पर ही मनोज कुमार की मौत हो गई।
वर्ष 2018 में कालाअंब पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था। इसमें अनिल कुमार पुत्र बचना राम निवासी कणिपला तहसील बिलासपुर जिला यमुनानगर हरियाणा द्वारा अपने ही ट्रक के कंडक्टर पर गाड़ी चढ़ा देने से उसकी मौत हुई थी। इस पर कालाअंब पुलिस थाना में मामला दर्ज कर छानबीन करने के बाद चालान अदालत में पेश किया।
गवाहों व साक्ष्यों के बाद अदालत ने दोषी चालक को 9 माह का साधारण कारावास व 3000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की एवज में अनिल कुमार को 2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
चोरी के दोषी को एक साल की सजा
पांवटा साहिब : पांवटा साहिब में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यालय संख्या दो के न्यायाधीश विशाल शिओकंद की अदालत ने दोषी हेमंत कुमार उर्फ कालू पुत्र पवन कुमार निवासी गांव कोटडी व्यास तहसील पांवटा जिला सिरमौर को धारा 457 व 380 आईपीसी के तहत एक-एक साल की साधारण कारावास तथा एक-एक हजार रुपय कुल 2000 रुपय जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय बाबू राम अग्रवाल माजरा तहसील पांवटा ने थाना माजरा में शिकायत दर्ज कराई कि दिनांक 17 जून, 2019 को समय रात साढ़े आठ बजे जब अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी ने बताया कि घर का दरवाजा खिड़की की जाली टूटी हुई है।
जब उसने अपने कमरों की तलाशी ली तो पाया कि लोहे की अलमारी में मौजूद 48 हजार रुपये नहीं है। साथ ही लकड़ी की अलमारी में भी खुली पाई गई जिसमें मेरी पत्नी के जेवरात, कड़े वजन करीब 25 ग्राम एक सोने की चेन गायब पाई गई। उसकी पत्नी का मोबाइल भी चोरो द्वारा चुराया गया। इसके बाद अनिल कुमार अग्रवाल ने थाना माजरा में मुकदमा दर्ज करवाया।
पुलिस ने दिनांक 17 जून को मामले में मुख्य आरक्षी अनिल कुमार अग्रवाल के घर तफ्तीश के लिए गए। इस दौरान उन्होंने आरोपी हेमंत कुमार कालू गिरफ्तार किया उसे उसी के घर पकड़ा व उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में उसे बुधवार को उपरोक्त सजा सुनाई गई।