हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
प्रदेश में अब इनकम टैक्स देने वालों को भी अनाज के डिपुओं में राशन मिलेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग इनकम टैक्स पेयर उपभोक्तओं को नो टैक्स, नो प्रोफिट पर राशन मुहैया करवाएगा। इनकम टैक्स पेयर उपभोक्ताओं के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से दाम भी निर्धारित कर दिए गए है। बताया जा रहा है कि इसी माह से आयकर देने वाले उपभोक्ताओं को इसी महीने से डिपुओं में राशन मिलना शुरू हो जाएगा।
इससे पहले राज्य सरकार ने कोरोना संकट के कारण डिपुओं में इनकम टैक्सपेयर को अनाज देना बंंद कर दिया था। इस रोक के बहाल होने के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने इन उपभोक्ताओं को राशन मुहैया करवाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में पहले ही लाखों में आयकर दाताओं की पहचान कर चुकी है। वहीं इन दिनों में हर एक डिपो में आयकर दाताओं का डाटा मांगा जा रहा है कि यदि व एक रुपये भी टैक्स देते हैं तो वह अपने डिपो संचालक को विभाग द्वारा दिया गया फार्म भर कर दें।
प्रदेश में सस्ते राशन लेने में तीन कैटागिरी होगी जिसमें एक एनएफएसए, दूसरी एपीएल और तीसरी कैटागिरी टैक्सपेयर यानी आयकर दाता होंगे। सभी कैटागिरी में राशन के अलग अलग दाम होंगे। लेकिन आयकरदाओं को सिर्फ आटा और चावल ही एपीएल उपभोक्ताओं की तर्ज पर मिलेगी। अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दाले, चीनी, नमक, तेल नो लॉस, नो प्रोफिट पर उपलब्ध करवाएगी।
फरवरी माह तक प्रदेश के डिपुओं में आयकर दाताओं का राशन पहुचंना भी शुरू हो जाएगा और आयकर दाताओं को भी सस्ती दरों पर राशन मिलेगा। प्रदेश में पहले से आयकर दाताओं कैटागरी में शमिल उपभोक्ताओं का सस्ता राशन पिछले 11 माह से बंद है। कोरोना काल में आयकर दाताओं के राशन पर रोक लगा दी थी। डिपुओं में फिलहाल सरसों का तेल मिल रहा है। ऐसे में टैक्स पेयर को डिपुओं में रिफाइंड तेल 96 रुपये मिलेगा।