करसोग। दिनेश कुमार
प्रदेश में लगातार सामने आ रहे कोविड 19 के मामलों को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। यहां कोरोना संक्रमण के मामलों को रोकने के लिए एसडीएम कार्यालय ने नए आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक करसोग उपमंडल में किसी भी जगह पर सामाजिक कार्यक्रम जैसे शादी विवाह के लिए लोगों को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
इसके अतिरिक्त क्षेत्र में आयोजित होने वाले मेलों के लिए भी प्रशासन ने बंदिशें बढ़ा दी है। अब मेले के आयोजन के लिए भी एसडीएम कार्यालय की अनुमति जरुरी होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकार के निर्देशानुसार बंद हॉल और ओपन जगह पर 50 फीसदी क्षमता के साथ अनुमति दी जा सकती है। प्रशासन ने लोगों से भी सहयोग करने की अपील की है।
इसके बाद भी अगर नियमों की अवहेलना पाई जाती तो ऐसे लोगों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि करसोग में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए निर्णय लिया गया है। ताकि उपमंडल में लोगों को संक्रमण की चपेट से बचाया जा सके। प्रशासन ने कहा है कि ये सब कुछ तभी संभव होगा, जब आम जनता भी सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी की सख्ती से पालना करेगी।
एसडीएम सन्नी शर्मा का कहना है कि कोविड की स्थिति को देखते हुए ये जरूरी है कि जो भी सामाजिक कार्यक्रम क्षेत्र में किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त चाहे वो मेले हैं, जहां लोगों की अधिक भीड़ जुटती है। इसकी अनुमति अब एसडीएम कार्यालय से लेनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार बन्द हाल और खुली जगह पर 50 फीसदी क्षमता के साथ परमिशन दी जा सकती है। उन्होंने लोगों से भी इसमें सहयोग करने की अपील की है।