चंद्रमोहन चौहान। ऊना
जिला ऊना में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण चक्र के कारण जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्ती के दायरे को बढ़ा दिया है। महज 3 दिन के भीतर कोविड-19 संक्रमण के करीब सवा 200 मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने शुक्रवार को नए आदेश जारी कर दिए हैं।
अब मास्क न पहनने पर 5000 रुपये जुर्माना लगाए जाने की व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। वहीँ हर प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों के साथ-साथ सामूहिक भोज और भंडारों के लिए भी एक बार फिर लोगों को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। आयोजन के दौरान भी प्रशासन की टीम निरीक्षण करने के लिए मौके पर पहुंचेगी।
डीसी ऊना ने साफ़ कहा कि यदि इसके बावजूद जिला के हालात नहीं सुधरते हैं तो यहां पर सख्ती को और बढ़ा दिया जाएगा। वहीँ डीसी ऊना ने फिलहाल बॉर्डर पर किसी प्रकार की सख्ती से इंकार किया है।
डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि जिला में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत मास्क न लगाने पर 5000 तक का जुर्माना किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एसडीएम प्रतिदिन औचक निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे। वहीँ अगर कोई दुकानदार मास्क के बिना पाया जाता है तो मास्क न लगाने के लिए जुर्माने के साथ-साथ उसकी दुकान को बंद करवा दिया जाएगा और अगर रेहड़ीधारक द्वारा यह उल्लंघन किया जाता है तो जुर्माना करने के साथ उसकी रेहड़ी को जब्त कर लिया जाएगा।
डीसी राघव शर्मा ने बताया कि जिला में 31 मार्च तक बंद स्थानों पर लंगर-भंडारे या सामूहिक भोज पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा वहीँ खुले में आयोजन के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना जरूरी है। इसके साथ ही सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रवचन, कीर्तन, भागवत कथा, खेल-कूद संबंधी आयोजनों और इवेंट्स का आयोजन भी एसडीएम की अनुमति से ही किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक अनुमति के संबंध में एसडीएम द्वारा अनुपालना अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा जो आयोजन के दिन निरिक्षण कर अनुमति की शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा। डीसी ऊना ने फिलहाल जिला की सीमाओं पर सख्ती को लेकर साफ़ इंकार किया है किंतु बाबा बड़भाग सिंह के होला मोहल्ला मेले में आने वालेे श्रद्धालुओं की कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट जांचने के लिए अवश्य एनफोर्समेंट की जाएगी।