हिमाचल दस्तक। नाहन: वीरवार को न्यायिक दंडाधिकारी नाहन की न्यायाधीश गीतिका कपिला ने धोखाधड़ी के मामले में महिला को 8 माह का कारावास व 3 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी अमरिक सिंह नेगी ने जानकारी देते हुये बताया कि विजय कुमार पुत्र मामचंद निवासी नारायणगढ़ हरियाणा ने पुलिस थाना नाहन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसने उषा रानी पत्नी अशोक कुमार निवासी हाउस नंबर 421/12 नौणी का बाग नाहन जिला सिरमौर से बनकला गांव में 19 बीघा जमीन खरीदी थी। जिसका सौदा 3 लाख रुपए तय हुआ था तथा उसने उषा रानी को ढाई लाख रुपए दे दिए थे। विजय कुमार ने बताया कि उन दोनों के बीच रजिस्ट्री की तारीख 25 अगस्त 2014 तय हुई थी। मगर जब वह रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसील कार्यालय नाहन पहुंचा, तो उषा रानी मौके से नहीं पंहुची।
विजय कुमार ने बताया कि वह ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करता रहा। मगर उषा रानी रजिस्ट्री करवाने नहीं पहुंची। सहायक जिला न्यायवादी अमरिक सिंह नेगी ने बताया कि दोनों पार्टियों के बीच एग्रीमेंट ऑफ सेल बना हुआ था। विजय कुमार उस दिन उषा रानी को बार-बार फोन कर रहा था, मगर उसने फोन नहीं उठाये।
मजबूरन विजय कुमार ने पुलिस थाना नाहन में धोखाधडी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिस पर पुलिस ने मामले की जांच कर सारे साक्ष्य एकत्रित कर कोर्ट में चालान पेश किया। साक्ष्यों के बाद कोर्ट ने महिला को दोषी पाते हुए 8 माह का कारावास और 3 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना अदा न करने की सूरत में महिला को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।